NEWSPR DESK- संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 (एसटीईटी) के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) एवं बिहार लोकसेवा आयोग (बीपीएससी) को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएसईबी द्वारा विज्ञापन संख्या पी.आर.224/2023 के तहत संगीत विषय में दिनांक 10.09.23 एवं 11.09.23 को आयोजित की गई परीक्षा में कुल 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे।