कोर्ट के आदेश पर तिलकामांझी स्थित सुमरित मंडल परिसर में दो दुकानों को अवैध कब्जे से कराया गया मुक्त

Rajan Singh

NEWSPR DESK- भागलपुर कोर्ट के आदेश पर जवारीपुर, तिलकामांझी स्थित सुमरित मंडल परिसर में दो दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया इस कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजिर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे जानकारी के अनुसार, परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने अपनी दुकानें किराएदार नीरज कुमार झा, प्रोप्राइटर अपराजिता इंटरप्राइजेज को लीज पर दी थीं.

यह लीज एग्रीमेंट 2014 में खत्म हो गया था इसके बाद न तो नवीनीकरण हुआ और न ही किराया दिया गया किराएदार ने दुकान खाली करने से भी इनकार कर दिया और कब्जा बनाए रखा इसी विवाद को लेकर 2015 में मकान मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेदखली का मुकदमा दायर किया केस हारने और नोटिस मिलने के बाद भी दुकान खाली नहीं की गई अंततः कोर्ट प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गौरतलब है कि इसी परिसर में स्थित एक गोदाम पर भी नीरज झा ने कब्जा किया था.

जिसे कोर्ट प्रशासन ने इसी साल 31 मार्च को खाली कराया था परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आज उनका हक उन्हें मिल गया उन्होंने कोर्ट और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया.

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