NEWSPR डेस्क। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ साथ अब चुनाव से जुड़ी सभी गाइडलाइन्स भी आ गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई यानि कि अब राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान चुनावी नियमों का पालन करना होगा। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दीपक प्रसाद ने कहा कि ज्यादातर जिले में 10 चरणों में चुनाव होंगे। मानसून खत्म होने के साथ पंचायत चुनाव शुरू होगा।
कितने प्रखंडों में होगा चुनाव
पहला चरण का चुनाव 24 सितंबर को शुरू होगा। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंड में चुनाव होंगे। कुल 11 चरण में चुनाव होंगे। जबकि दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर और अंतिम चरण का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में चुनाव शुरू होगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा। आचार संहिता का पालन पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अलावा सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों को भी करना होगा।
पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों में, चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में, 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में, छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव होगा।
वहीं पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव के प्रतिनिधियों के विभिन्न पदों पर नामांकन शुल्क की जानकारी दी गई है। साथ ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। वहीं नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करना जरूरी होगा।
प्रत्याशियों के लिए चुनाव शुल्क
जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने को लेकर एक-एक हजार रुपये शुल्क लगेगा। वहीं जिला परिषद पद के लिए नाम निर्देशन शुल्क दो हजार रुपये देना होगा। ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं महिला, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पांच सौ रूपये, जिला परिषद के लिए एक हजार रुपये तथा ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा।
किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति है, उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति का प्रस्तावक नहीं होगा। अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकता है। अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नियम 40 के अनुसार नामांकन शुल्क देना होगा। नामांकन शुल्क की निर्धारित राशि को कोषागार चालान या नगद राशि जमा कर नाजिर रसीद लगाना होगा। नामनिर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।