NEWS PR डेस्क : बिहार में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर नया अपडेट लागू किया गया है। इस बदलाव से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ पहले एक ही दिन में एक जैसी गलती के लिए कई चालान कट जाते थे। अब प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि एक दिन में किसी भी वाहन के लिए एक ही उल्लंघन पर एक ही चालान लगे।
पहले बिहार में ऐसा होता था कि अगर किसी वाहन—बाइक या कार—पर यात्री बिना हेलमेट के बैठा हो या ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो, तो एक ही दिन में कई चालान कट सकते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वाहन जब अलग-अलग ट्रैफिक कैमरों से गुजरता था, तो हर कैमरे के हिसाब से चालान बन जाता था।
उदाहरण के लिए, अगर बाइक के पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना, तो कोतवाली चौराहे पर एक चालान, अटल पथ पर दूसरा और एम्स गोलंबर पर तीसरा चालान बन जाता था। इसका मतलब था कि एक ही गलती के लिए कई हजार रुपये का जुर्माना लग जाता था।
कार ड्राइवर के मामले में भी ऐसा ही होता था। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी थी, तो एम्स गोलंबर से लेकर कोतवाली चौराहे तक अलग-अलग जगहों से तीन चालान कट सकते थे। इसके अलावा, कई बार तो घर में खड़ी गाड़ी या बाइक के नियमों के अनुसार चालान कटने की शिकायतें भी सामने आई थीं। पिछले पांच महीनों में कई ऐसे मामले आए, जब लोग एक ही दिन में एक जैसी गलती के लिए 3 से 5 हजार रुपये भरने को मजबूर हुए।
अब इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। बिहार पुलिस ने ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड किया है। नए नियम के अनुसार, किसी भी वाहन की एक ही गलती के लिए दिनभर में सिर्फ एक चालान कटेगा। उदाहरण के तौर पर, बाइक की पीछे बैठी सवारी का हेलमेट न पहनना या कार ड्राइवर का सीट बेल्ट न पहनना—इन पर अब केवल एक ही जुर्माना लगेगा।
इस सुधार के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए जुर्माने की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट हो गई है, और बार-बार चालान कटने की समस्या खत्म हो गई है।