बिहार: 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों के लिए सख्त चेतावनी, तुरंत लगवाएं HSRP नंबर प्लेट वरना होगी कार्रवाई

Asha Rai
- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →

NEWS PR डेस्क: बिहार में नंबर प्लेट छिपाकर या उसमें छेड़छाड़ कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक पूरे बिहार में 1200 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से सामने आए हैं, जहां 411 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

परिवहन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नंबर प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि किसी वाहन में नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट लगी पाई जाती है या उसमें बदलाव किया गया होता है, तो सबसे पहले वाहन को जब्त किया जाएगा। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →

अधिकारियों का कहना है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। कई आपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं होती या जानबूझकर बदली गई होती है। इससे पुलिस के लिए अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कई लोग नंबर प्लेट के एक या दो अंकों को छिपाने के लिए टेप, कागज या स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग नंबर प्लेट को इस तरह डिजाइन कराते हैं कि वह दूर से साफ दिखाई न दे। वहीं कई वाहनों में अभी भी हाथ से लिखे हुए नंबर प्लेट लगे पाए गए हैं, जो मोटर वाहन नियमों के अनुसार पूरी तरह अवैध हैं।

कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होती है, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर या पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, जिससे नंबर साफ दिखाई नहीं देता और सीसीटीवी कैमरों में भी स्पष्ट रूप से कैद नहीं हो पाता। विभाग ने ऐसे मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अभी भी लगभग 20 लाख पुराने वाहन ऐसे हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुई सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अब तक इसे नहीं लगवाया है।

इसके अलावा करीब 39 हजार ऐसे वाहन मालिक भी हैं जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा तो ली है, लेकिन उसे अपनी गाड़ी पर अभी तक नहीं लगाया है। विभाग ने इसे भी नियमों का उल्लंघन बताया है और ऐसे मामलों में भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

परिवहन विभाग ने सभी जिलों में नियमित जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान की जा सके। साथ ही नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहनों की पहचान आसान हो जाती है और अपराध की जांच में भी मदद मिलती है। इसमें विशेष सुरक्षा फीचर होते हैं, जिससे इसके साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है और कैमरों के जरिए नंबर आसानी से पढ़ा जा सकता है।

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों में नियमों के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं और नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।

- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →
Share This Article