मुंगेर में जदयू नेता की हत्या के चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

Patna Desk
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मुंगेर में जदयू नेता की हत्या के चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुंगेर के एडीजे-4 धीरज कुमार मिश्रा की अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर का है, जहां 19 जून 2020 को अविनाश चंद्र कुशवाहा उर्फ जुगनू मंडल की धारदार हथियार से हमला कर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मृतक के पिता चमक प्रसाद कुशवाहा ने जमालपुर थाने में संतोष झा, राजेश झा, गुलाब झा, रामबली मंडल सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तीन को किया बरी न्यायालय ने 25 जनवरी को आठ अभियुक्तों में से पांच को दोषी करार दिया, जबकि तीन को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इसके साथ ही आरोपी अजीत कुमार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना और अन्य दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक योगेंद्र प्रसाद मंडल ने बताया कि मई 2020 में हुई इस बेरहम हत्या के मामले में न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय लिया है।

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