बिहार नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, आदर्श आचार संहिता प्रभावी

Patna Desk
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बिहार में नगर पालिका चुनाव को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 28 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगी, जबकि मतदान 28 जून को कराया जाएगा। मतगणना की तारीख 30 जून तय की गई है।इस घोषणा के साथ ही शनिवार से संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।

इन जिलों में होंगे चुनावराज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इस बार चुनाव केवल तीन जिलों की छह नगर पंचायतों में कराए जाएंगे:पटना जिला: खुसरूपुर, नौबतपुर और विक्रम नगर पंचायतपूर्वी चंपारण: पकड़ीदयाल और महेशी नगर पंचायतरोहतास जिला: कोचस नगर पंचायतइन नगर निकायों का कार्यकाल 20 अगस्त 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके पहले नई परिषद का गठन अनिवार्य है।चुनाव की पूरी प्रक्रिया और समय-सारणीसभी मतदान केंद्रों पर तीन EVM मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिनके माध्यम से मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे।कई क्षेत्रों में होंगे उपचुनाव भीबिहार के विभिन्न इलाकों में नगर निकाय के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इनमें शामिल हैं:बांका नगर परिषदसिवान जिले का मैरवा नगर पंचायतगया जिला का खिजरसराय नगर पंचायत – यहां सभी प्रमुख पदों के लिए उपचुनाव होंगे।बोधगया नगर परिषद – यहां उपमुख्य पार्षद का पद खाली है।इसके अलावा अन्य नगर परिषदों व पंचायतों में वार्ड सदस्यों के खाली पदों के लिए भी उपचुनाव कराए जाएंगे।

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