शिक्षा विभाग का आदेश, प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही मिलेगा नियुक्ति पत्र

Patna Desk

NEWSPR DESK PATNA- बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और इसके तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जिलों के डीईओ को आदेश दिया है कि नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की पूरी तरह से जांच की जाए। शिक्षा विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि साइबर कैफे में आवेदन भरते समय शिक्षकों के व्यक्तिगत जानकारी में होने वाली गलतियों को रोका जा सके। शिक्षकों के नाम, पता, उम्र, और आधार नंबर में होने वाली गलतियों की वजह से नियुक्ति पत्रों में भी त्रुटियां पाई गई हैं, जिनका सुधार अब जरूरी है।

ई-शिक्षा कोष और सेवा पुस्तिका में भी अक्सर गलत जानकारी दर्ज हो जाती है, जिसे सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। इस प्रक्रिया में डीईओ शपथ पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों की समीक्षा करेंगे, और फिर किसी भी गलती को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

बिहार शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-29 के लिए कॉलेजों से एफिलिएशन के आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के लिए कॉलेजों से एफिलिएशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल पर करना होगा। वहीं पटना विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय को इससे अलग रखा गया है।

Share This Article