अखाड़े के पास युवक की हत्या का मामला: दस्यु चुमन यादव को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई सजा !

Muskan Gupta

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से जहां अखाड़े के पास युवक की हत्या मामले में दस्यु चुमन यादव को उम्रकैद
26 साल पुराने हत्याकांड में अदालत का फैसला, 10 हजार रुपये जुर्माना भी,

बगहा। चौतरवा थाना क्षेत्र में कुश्ती के अखाड़े के पास युवक की गोली मारकर हत्या के करीब 26 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने कुख्यात दस्यु चुमन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविरंजन की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया।

अपर लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि मामला चौतरवा थाना कांड संख्या 106/2000 से जुड़ा है। मृतक बृजेश दास के पिता अदालत दास ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि चुमन यादव और उसके साथियों ने अखाड़े के पास बृजेश को पकड़कर उसके हाथ गमछे से बांध दिए ,

और दोनाली बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान कराए। अदालत ने चुमन यादव को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आर्म्स एक्ट में भी उसे सजा दी गई है।

पश्चिम चंपारण से मोहम्मद इम्तिया की रिपोर्ट ;—–

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