देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 9 सितंबर को मतदान संभावित

Jyoti Sinha
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भारत को जल्द ही नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी है। आयोग के अनुसार, यदि आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर 2025 को मतदान कराया जाएगा, और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी।चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और प्रत्याशी द्वारा नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से आग्रह किया है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें।उल्लेखनीय है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। हालांकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही पद छोड़ दिया, जिससे यह चुनाव आवश्यक हो गया।उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव में केवल सांसद ही मतदाता होते हैं, इसलिए प्रचार सीमित दायरे में होता है।उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 20 सांसदों के प्रस्तावक और 20 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। चुनाव में सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों की प्राथमिकता क्रम (1, 2, 3…) में रैंकिंग करते हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का साधारण बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त करना होता है। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर परिणामों की घोषणा करते हैं।यह चुनाव न केवल संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है।

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