बिहार में लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में अब तक आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद बिना अपडेट किए गए नंबर वाले वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल 2025 से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भी देना होगा।
आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्यपरिवहन विभाग के अनुसार, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि यह नंबर अपडेट नहीं किया गया, तो प्रदूषण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं होंगे। सितंबर 2024 से अब तक 32 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा लिए हैं। इसके अलावा, विभाग अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर रहा है ताकि बिना अपडेट किए कोई प्रमाणपत्र न जारी हो सके।
पहचान में आती है दिक्कत- परिवहन विभाग का कहना है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं होने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक और चालक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, यातायात नियमों के उल्लंघन पर भेजे जाने वाले ई-चालान की सूचना भी वाहन मालिक तक नहीं पहुंच पाती।घर बैठे करें मोबाइल नंबर अपडेटवाहन मालिक अपने मोबाइल नंबर को घर बैठे ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए: parivahan.gov.in
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए: sarathi.parivahan.gov.inपरिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से 31 मार्च 2025 से पहले मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।