पटना हाईकोर्ट ने डॉ. उदय कुमार के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगाई, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

Jyoti Sinha
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पटना हाईकोर्ट ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रसायनशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. उदय कुमार के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और यथावत स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस हरीश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले पर उत्तर दाखिल करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 26 सितंबर 2025 को बिना किसी शैक्षणिक या प्रशासनिक कारण के डॉ. उदय कुमार को जमुनी लाल कॉलेज, हाजीपुर से आरपीएस कॉलेज, चकियाज स्थानांतरित कर दिया।

मिश्रा ने यह भी बताया कि स्थानांतरण समिति केवल 25 सितंबर को गठित हुई और अगले ही दिन बैठक कर सिफारिश दी। उसी दिन कुलपति ने हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 39(3) और 39(6) का उल्लंघन हुआ है।

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वहीं, विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता विंध्याचल राय ने कोर्ट को बताया कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को निर्धारित की है और तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

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