पटना परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से बीएच (भारत) सीरीज नंबर वाले उन वाहन मालिकों पर प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपना टैक्स जमा नहीं किया है।
टैक्स भरने के लिए दो दिन शेष
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि वाहन मालिकों के पास अब भी टैक्स चुकाने के लिए दो दिन शेष हैं। वे ऑनलाइन माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पहले वाहन मालिकों को दो साल के लिए टैक्स जमा करने की सुविधा थी, लेकिन अब उन्हें 14 साल का टैक्स एक साथ भरना अनिवार्य कर दिया गया है।
31 मार्च तक 70% छूट का अवसर
परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टरों को राहत देते हुए 31 मार्च तक 70% की छूट की पेशकश की है। जो वाहन मालिक इस अवधि के भीतर टैक्स भरेंगे, वे इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। 1 अप्रैल से यह छूट समाप्त हो जाएगी, और उन्हें 100% टैक्स का भुगतान करना होगा। इस सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय 31 मार्च को रविवार और सोमवार को भी खुला रहेगा।
सख्त चेकिंग अभियान जारी
परिवहन विभाग सड़क पर सख्ती से वाहनों की जांच कर रहा है, जिससे कई वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है।
मशरक (सारण) में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सुलेमान आलम के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 65 वाहनों को पकड़ा गया। वाहन चालकों से मौके पर ही जुर्माना वसूलकर उन्हें छोड़ा गया।
अवैध बालू खनन पर कार्रवाई
बारुण (औरंगाबाद) में पुलिस ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। थाना क्षेत्र के जानपुर गांव के पास एक बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया, जिसके चालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। खान निरीक्षक राजू कुमार की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है, और आगे की जांच जारी है।