NEWS PR डेस्क: पटना, 17 मई। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। प्रशासन ने कहा है कि दोपहर के समय पड़ रही तेज गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।

दोपहर के समय धूप बहुत तेज हो जाती है और लू चलने लगती है। ऐसी भीषण गर्मी में छोटे बच्चों का स्कूल में रहना या दोपहर में घर लौटना उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चे बीमार न पड़ें, इसीलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।