IRCTC घोटाले में राहत या सख्ती? राबड़ी देवी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

Amit Singh
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NEWSPR डेस्क। दिल्ली आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। राबड़ी देवी ने यह याचिका निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर आरोप तय किए गए थे।

राबड़ी देवी की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर 2025 को राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने जिस आधार पर आरोप तय किए, वह “केवल अनुमानों पर आधारित” है और इनमें कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

क्या है मामला?

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यह केस वर्ष 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के निर्माण और संचालन के अनुबंधों में कथित अनियमितताएँ हुईं। सीबीआई की जांच इस बात पर केंद्रित है कि रेलवे होटल अनुबंधों के बदले जमीन और अन्य लाभ लेने की कोशिश की गई। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

राबड़ी देवी का पक्ष

राबड़ी देवी का कहना है कि जिस अवधि के आरोप लगाए गए हैं, उस समय उनका किसी भी निजी कंपनी में न डायरेक्टर के रूप में और न ही शेयरधारक के रूप में कोई संबंध था। उनका यह भी कहना है कि 2005 में जमीन खरीद या रेलवे के टेंडर प्रोसेस में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। राबड़ी देवी ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द किया जाए और मामले की दोबारा कानूनी समीक्षा की जाए।

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