बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने जारी किए नए नियम

Jyoti Sinha
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बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है।

न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य
जानकारी के मुताबिक, अब प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक और मध्य विद्यालयों में 5 शिक्षक प्रतिदिन मौजूद रहना जरूरी होगा। यदि निर्धारित संख्या से कम शिक्षक पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक शिक्षकों की उपस्थिति रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी।

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एक साथ छुट्टी पर रोक
विभाग को यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई शिक्षक एक साथ अवकाश पर चले जाते हैं, जिससे कक्षाओं पर असर पड़ता है। इसे रोकने के लिए अब तय किया गया है कि एक ही समय में 2 से 5 शिक्षक छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे।

परीक्षा परिणाम की तारीख तय
वहीं, शिक्षा विभाग ने यह भी बताया कि 10 से 18 सितंबर तक आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 27 सितंबर को जारी किया जाएगा। यह परिणाम पीटीएम (पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग) के दौरान अभिभावकों को सौंपा जाएगा, ताकि वे बच्चों की पढ़ाई का आकलन कर सकें।

समग्र उद्देश्य
शिक्षा विभाग का मानना है कि इन नियमों से न केवल कक्षाओं में नियमित पढ़ाई सुनिश्चित होगी बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और अनुशासन भी बेहतर होगा।

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