NEWS PR डेस्क: मनेर, 01 जुलाई।पटना जिले के मनेर अंचल में एक व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग वंशावली के आधार पर जमाबंदी कायम किए जाने का मामला सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष अंचल कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रहा है और जमाबंदी की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है।
इस मामले पर मनेर की अंचलाधिकारी (सीओ) पूजा कुमारी ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यालय में दो अलग-अलग वंशावली प्रस्तुत की गई थीं। उपलब्ध अभिलेखों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही जमाबंदी कायम की गई है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष को जमाबंदी या उससे संबंधित आदेश पर कोई आपत्ति है, तो उसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान है। संबंधित व्यक्ति सक्षम न्यायालय अथवा उच्च राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

सीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का अंतिम निर्णय सक्षम न्यायिक या राजस्व प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रशासन कानून के दायरे में रहकर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करता है।
इधर, इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं, पीड़ित पक्ष ने मामले में आगे कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में दायर होने वाली अपील के बाद मामले में क्या निर्णय सामने आता है।
