हॉलमार्क और जीएसटी जांच कर ही खरीदें आभूषण, बिना प्रमाण के बिक्री अपराध: सर्राफा संघ

Puja Srivastav

NEWSPRडेस्क : आभूषण खरीदने वालों के हित में पाटलिपुत्र सर्राफा व्यापारी संघ ने महत्वपूर्ण अपील जारी की है। संघ के सदस्यों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सोना या चांदी के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क की पहचान किए बिना किसी भी तरह की खरीदारी न करें। हॉलमार्क आभूषण की शुद्धता और गुणवत्ता की सरकारी गारंटी होती है, जिससे ग्राहकों को ठगी से बचाया जा सकता है।

सर्राफा संघ ने बताया कि भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर हॉलमार्क आभूषण की जांच की जा सकती है। प्रत्येक हॉलमार्क आभूषण पर यूनिक पहचान चिह्न होता है, जिसे ऑनलाइन सत्यापित कर उसकी शुद्धता की पुष्टि की जा सकती है।

इसके साथ ही संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना जीएसटी के हॉलमार्क आभूषण बेचना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई का प्रावधान है।
संघ के सदस्यों ने कहा कि बिहार में आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ग्राहक आभूषण खरीदते समय दुकान से पक्का बिल अवश्य लें, जिसमें जीएसटी नंबर, वजन, शुद्धता और कीमत स्पष्ट रूप से अंकित हो।

सर्राफा व्यापारी संघ का मानना है कि हॉलमार्क और जीएसटी की जांच कर खरीदारी करने से न केवल उपभोक्ता सुरक्षित रहेंगे,

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