अनुशासन सर्वोपरि: बिहार पुलिस ने वर्दी नियमों पर जारी किए कड़े निर्देश:, चेन, आभूषण और लापरवाही पर रोक

अनुशासन और पेशेवर छवि ही पुलिस की पहचान है—नियमों में ढिलाई नहीं चलेगी”

Rashmi Tiwari
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बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में पुलिसकर्मियों की वर्दी और अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यालय की ओर से जारी ताजा निर्देश में सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। रविवार को जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि पुलिस बल की पेशेवर छवि और अनुशासन बनाए रखना हर कर्मी की जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस मैनुअल में पहले से निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।
निर्देशों के अनुसार, कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी के ऊपर किसी प्रकार का आभूषण या चेन नहीं पहन सकेगा। बाल छोटे रखने होंगे और जो कर्मी दाढ़ी बनाते हैं, उन्हें वर्दी पहनने से पहले साफ-सुथरा रहना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, किसी भी प्रकार का जाति चिह्न धारण करने या चेहरे पर लेप/निशान लगाने पर भी रोक लगाई गई है।
मुख्यालय ने यह भी कहा है कि ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी अलग निर्देश न दें। सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के कर्मियों को बिना विशेष आदेश के वर्दी में ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर वर्दी में रहते हुए धूम्रपान या पान खाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, आधी वर्दी या सादे कपड़ों के साथ वर्दी का मिश्रण पहनने पर भी रोक लगाई गई है। यातायात ड्यूटी में तैनात कर्मियों को वर्दी के साथ छाता इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि यह कोई नया आदेश नहीं है, बल्कि पहले से लागू नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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