पटना के चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के बाद बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नई बिहार राज्य कोचिंग नियमावली बनाने की घोषणा की है।गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसी नियमावली तैयार करेगी, जिसमें कोचिंग संस्थानों के संचालन, समय-सीमा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

स्कूल समय में नहीं चलेगी कोचिंग
मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि स्कूलों के निर्धारित समय के दौरान कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और अनुशासित बनाने के लिए सरकार आवश्यक नियम लागू करेगी।मंत्री ने कहा कि हालिया घटना प्रतिस्पर्धा से जुड़ा मामला प्रतीत होती है, लेकिन जिसने भी कानून हाथ में लिया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगी रोक
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने दो टोल-फ्री नंबर जारी किए जाने की भी जानकारी दी, जिन्हें राज्य के विभिन्न स्कूलों में प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि छात्र, अभिभावक और आम नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।
उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की सचिवालय स्तर पर निगरानी की जा रही है। यदि किसी सरकारी अधिकारी, शिक्षक या शिक्षा संस्थान के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।