NEWS PR डेस्क: पटना, 21 जून। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी कुन्दन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून तक रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल सहित, कक्षा 8 तक की कक्षाओं का संचालन 22 जून से 27 जून 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में पड़ रही अत्यधिक गर्मी, विशेषकर दोपहर के समय बढ़ते तापमान का बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाया जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 22 जून से प्रभावी होकर 27 जून 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। गौरतलब है कि राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है।
