पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: पटना, 08 जुलाई। मुसल्लहपुर हाट में 2 जून को हुई फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ़ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश कुमार देव की अदालत में खान सर के साथ उनके सहयोगी अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय की ओर से भी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं।

यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और उसके दौरान हुई कथित फायरिंग से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता की ओर से आपराधिक इतिहास से जुड़ी जानकारी पूरी तरह प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके बाद अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई के लिए निर्धारित की थी।

बुधवार को सुबह शुरू हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट किया कि सभी जमानत याचिकाओं पर 10 जुलाई को एक साथ फैसला सुनाया जाएगा।

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