पीड़िता की शिकायत पर आनंद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द, आदेश के बावजूद संचालन पर होगी कानूनी कार्रवाई

Shreya Raj
पीड़िता शबनम की शिकायत के बाद आनंद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द, अस्पताल के बाहर का दृश्य और शिकायत पत्र की तस्वीर।

NEWS PR डेस्क : पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है। महिला की शिकायत और लिखित आवेदन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गाधीनगर स्थित आनंद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अस्पताल के अवैध रूप से संचालन और बिना वैध अनुमति चिकित्सा कार्य किए जाने की शिकायत पीड़िता शबनम ने अधिकारियों से की थी। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक को तत्काल सभी तरह के काम बंद करने का निर्देश दिया है।

बेटी की मौत के बाद पीड़िता ने की थी शिकायत

पीड़िता शबनम ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी बेटी सोनी खातून का ऑपरेशन रामनगर स्थित संजीवनी हेल्थ केयर में कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान ही सोनी खातून की मौत हो गई थी। इसके बाद संबंधित अस्पताल को सील किए जाने और मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की बात भी आवेदन में कही गई है।

शबनम का आरोप है कि अस्पताल को सील किए जाने के बाद वही अस्पताल बिना वैध अनुमति के शास्त्रीनगर में दोबारा संचालित किया जा रहा है। आरोप है कि वहां उन्हीं डॉक्टरों के माध्यम से चिकित्सा कार्य भी किया जा रहा था। पीड़िता ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

आवेदन के साथ प्राथमिकी और जमानत से जुड़े दस्तावेज लगाए

पीड़िता ने अपने आवेदन के साथ रामनगर थाना कांड संख्या 226/26 की प्राथमिकी की प्रति भी संलग्न की थी। इसके अलावा अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ दिए गए थे।

आवेदन में संबंधित चिकित्सकों के नाम का भी उल्लेख किया गया था। शबनम ने अधिकारियों से अस्पतालों के संचालन और वहां उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था की जांच कराने की मांग की थी, ताकि नियमों के उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट हो सके।

सीएस कार्यालय ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन

मामले को लेकर हरनाटांड़ पीएचसी प्रभारी डॉ. केबीएन सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन (सीएस) कार्यालय की ओर से आनंद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। अस्पताल संचालक को रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की जानकारी दे दी गई है और तत्काल अस्पताल में किसी भी तरह का काम नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

डॉ. केबीएन सिंह ने स्पष्ट किया कि आदेश के बावजूद यदि अस्पताल में किसी भी तरह का चिकित्सा कार्य या संचालन किया जाता है तो अस्पताल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग रख रहा है मामले पर नजर

स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल के संचालन पर निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अस्पताल का संचालन या चिकित्सा कार्य जारी रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पीड़िता की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से आनंद हॉस्पिटल का संचालन प्रभावित हुआ है। मामले में आगे की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी।

पश्चिम चंपारण से रिपोर्टर : मोहम्मद इम्तियाज

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