अवैध शराब मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

Shreya Raj
अवैध शराब मामले में दोषियों के साथ पुलिसकर्मी और अधिवक्ता।

NEWS PR डेस्क : पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में अवैध शराब के मामले में अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

भैरोगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला

यह मामला भैरोगंज थाना कांड संख्या 97/24 से जुड़ा है, जो 14 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई बगहा व्यवहार न्यायालय स्थित मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय में हुई। विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

दोनों के पास से बरामद हुई थी देसी शराब

दोषियों की पहचान मदरहनी निवासी मोहनलाल उरांव (52) और राजकुमारी देवी उर्फ रस कुमारी (50) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान मोहनलाल उरांव के पास से 30 लीटर और राजकुमारी देवी के पास से 26 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी।

मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 30(ए) में हुई सजा

अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर दोनों को मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत दोषी माना। इसके बाद दोनों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद अवैध शराब से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर प्रशासन और पुलिस की सख्ती भी सामने आई है।

पश्चिम चंपारण से रिपोर्टर : मोहम्मद इम्तियाज

Share This Article