नियमावली बनने तक भारी वाहनों से कोई मार्ग कर नहीं, अनधिकृत वसूली पर होगी कार्रवाई: नीतीश मिश्रा

Shreya Raj
मार्ग कर की अनधिकृत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा।

NEWS PR डेस्क: पटना, 27 अगस्त 2026: बिहार के नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क या चुंगी की वसूली को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि जब तक इस संबंध में नियमावली या विनियमावली का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक राज्य के किसी भी नगर निकाय को भारी वाहनों से किसी भी नाम या माध्यम से मार्ग कर अथवा संबंधित शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत ही हो सकती है वसूली

मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार के नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क या चुंगी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत बनाई जाने वाली नियमावली और विनियमावली के अनुसार ही की जा सकती है।

उन्होंने साफ किया कि मार्ग कर की वसूली के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से अभी तक कोई नियमावली या विनियमावली तैयार नहीं की गई है। ऐसे में, जब तक संबंधित नियम लागू नहीं हो जाते, नगर निकायों द्वारा किसी भी नाम, स्वरूप या माध्यम से मार्ग कर की वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

पहले भी जारी किए जा चुके हैं स्पष्ट निर्देश

नीतीश मिश्रा ने कहा कि मार्ग कर की वसूली को लेकर विभाग पहले भी समय-समय पर नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है। इन निर्देशों में कहा गया था कि संबंधित नियमावली के बनने तक नगर निकाय किसी भी प्रकार का मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क या चुंगी की वसूली नहीं करेंगे। इसके बावजूद विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि राज्य के कुछ नगर निकाय भारी वाहनों से प्रवेश सेवा शुल्क, चुंगी या किसी अन्य नाम पर राशि की वसूली कर रहे हैं। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों, नगर परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों और नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

मंत्री ने कहा कि नियमावली और विनियमावली के निर्माण और उसके प्रभावी होने तक किसी भी प्रकार के मार्ग कर की वसूली तत्काल बंद रखी जाए साथ ही, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि मार्ग कर की वसूली पर रोक से संबंधित विभागीय आदेशों का पूरी तरह और कड़ाई से पालन हो।

नियम तोड़ा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार

नीतीश मिश्रा ने नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर यदि किसी नगर निकाय द्वारा किसी भी नाम या स्वरूप में मार्ग कर की वसूली की जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी को जवाबदेह माना जाएगा और उनके खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों और मामलों पर रखी जाएगी कड़ी नजर

मंत्री ने सभी नगर निकायों को विभागीय आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नियमावली या विनियमावली के बनने और प्रभावी होने तक वाहनों से किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली नहीं की जानी चाहिए।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में मिलने वाली शिकायतों और सामने आने वाले मामलों की गंभीरता से निगरानी की जाएगी। विभागीय निर्देशों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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