तिलकामांझी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद; 50 हजार रुपए का जुर्माना ,

Muskan Gupta


NEWS PR डेस्क :भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या और लूटकांड में भागलपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा

मामला वर्ष 2025 का है प्राथमिकी के अनुसार सूचिका आभा सिन्हा अपने भाई के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने बेगूसराय गई थीं इसी दौरान उनके पति घर में अकेले थे आरोप है कि अपराधियों ने घर में घुसकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और घर से जेवरात, मोबाइल, बैंक पासबुक और चेकबुक लेकर फरार हो गए

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप डाटा और,

मोबाइल लोकेशन की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई मुख्य आरोपी सुभाष कुमार के घर से मृतक का चेकबुक, पासबुक और मोबाइल बरामद हुआ।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को पेश किया

अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सुभाष कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई

भागलपूर से शयामानंद सिंह की रिपोर्ट ;–

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