राहुल गांधी को कानूनी राहत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं

Rashmi Tiwari

NEWS PR डेस्क :कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। करीब आठ साल से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की।

पवन खेड़ा बोले- लोकतंत्र के लिए राहत की खबर
अदालत के फैसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे उनके लिए तमगे की तरह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकदमों के जरिए डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी संघर्ष जारी रखेंगे। खेड़ा ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए भी राहत की खबर बताया।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं
अदालत में सुनवाई के लिए लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे राहुल गांधी के काफिले के साथ एक सड़क हादसा भी हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काफिले की पांच गाड़ियां और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं। हादसे में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है।हालांकि, राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी सुरक्षित बताए गए हैं। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
आठ साल पुराने मामले में आया फैसला
अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि का यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत के फैसले से राहुल गांधी को कानूनी राहत मिली है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है।

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