अवैध तरीके से अंचल कार्यालय से बाहर विभागीय काम करने वाले भभुआ के सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब हो कि तारा प्रकाश अंचल अधिकारी भभुआ कैमूर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी कैमूर के द्वारा आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया। जिसमें कहा गया है कि 12 अगस्त को भभुआ के बेलवातीय पोखरा के बगल में मनोज कुमार दुबे के बिल्डिंग में अवस्थित कई कमरों में अंचल भभुआ के विभिन्न हल्का से संबंधित राजस्व के कागजातों के अवैध रूप में रखकर किया जा रहे कार्यों को लेकर औचक छापेमारी में हल्का पंचायत करती जागेबराव अखलासपुर भभुआ का सुखारीपुर महुआरी डीहरा का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पाए गए।जिसमें संबंधित कुल पांच कमरों को अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ द्वारा सील किया गया। कार्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण पंजी कागजात या अभिलेख निजी मकान में अंचलाधिकारी भभुआ की मौन सहमति से चल रहा था।कार्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण पंजी कागजात अभिलेख इत्यादि कार्यालय एवं अभिलेखागार से बाहर भेजा जाना अंचलाधिकारी की मिलीभगत को दर्शाता है।यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रावधानों के प्रति कल है और वह इसके लिए पूर्णता दोषी है। इस बारे में निदेशक भू अर्जन सह अपर सचिव ने आदेश जारी किए हैं।निलंबन की अवधि के लिए अंचलाधिकारी भभुआ का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल पटना निर्धारित किया गया है।