मतदान के दिन धूम्रपान पर रहेगा निषेध, सार्वजनिक जगहों को पकड़े जाने पर होगी करवाई

Patna Desk
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कैमूर लोकसभा चुनाव को लेकर 1 जून को मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारी किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी पवन कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि मतदान के दिन यानी 1 जून को धूम्रपान निषेध रहेगा। यह आदेश जिले के हर व्यक्ति पर लागू रहेगा। कोटपा कानून के तहत सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान सार्वजनिक स्थान पर करने पर वर्जित रखा गया है। 1 जून को लोकसभा चुनाव  के लिए सप्तम चरण का मतदान होना है। 1 जून को मतदान केंद्र सहित सभी सार्वजनिक स्थान पर धूमपान करना वर्जित रखा गया है। जिले के सभी व्यक्ति एवं सभी मतदान कर्मी एवंपदाधिकारी उक्त अधिनियम को पालन करते हुए मतदान केंद्र पर धूम्रपान नहीं करेंगे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी थाना अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जारी आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे वही सभी थानेदार अपने-अपने क्षेत्र में छापेमारी करना भी सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे।

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