राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर में जागरूकता रैली, सुलह-समझौते से मामलों के निपटारे का दिया संदेश

Shreya Raj
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर में जागरूकता रैली, लोगों को सुलह-समझौते से मामलों के निपटारे का दिया संदेश I

NEWS PR डेस्क: भागलपुर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह और समझौते के आधार पर मामलों के त्वरित निपटारे की जानकारी दी गई। विधिक जागरूकता एवं साक्षरता मिशन के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को किया जागरूक

जागरूकता रैली में शामिल लोगों ने हाथों में कानूनी अधिकारों और लोक अदालत से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थीं। रैली के माध्यम से आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही लोक अदालत के महत्व के बारे में भी बताया गया।

लोगों से अपील की गई कि वे अपने मामलों को आपसी सहमति और सुलह-समझौते के जरिए निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों का सरल और त्वरित समाधान संभव है।

12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

डीएलएसए की सचिव रंजीता कुमारी ने बताया कि भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी।

उन्होंने बताया कि भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर के अलावा अनुमंडल न्यायालय नवगछिया और अनुमंडल न्यायालय कहलगांव में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों के निपटारे की व्यवस्था रहेगी।

सुलह-समझौते से मामलों का आसान समाधान

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। लोक अदालत में ऐसे मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, जिनका निपटारा समझौते के जरिए संभव है।

डीएलएसए का उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय की प्रक्रिया से जोड़ना है। इसके साथ ही आपसी सहमति से मामलों का सरल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पात्र मामलों के निपटारे के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

भागलपुर से रिपोर्टर: श्यामानंद सिंह

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