सासाराम लूट-हत्या कांड में 5 दोषियों को सजा, तीन को उम्रकैद

Murder during robbery: Sasaram court gives harsh verdict, five convicts get severe punishment

Rashmi Tiwari
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सासाराम में लूट के दौरान हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजे-2 विजेंद्र कुमार राय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।अदालत ने तीन अभियुक्तों—विष्णु कुमार, बिट्टू पासवान और योगेश कुमार—को आजीवन कारावास की सजा दी है, जबकि मनोरंजन कुमार एवं शंकर कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
बताया जाता है कि घटना 24 मार्च 2024 की शाम की है, जब बजरंगी कुमार अपनी कपड़े की दुकान बंद कर बाइक से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी।पुलिस ने बिहार पुलिस के निर्देश पर त्वरित जांच करते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई पूरी कर अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई।
अभियुक्तों का विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय विष्णु कुमार पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव का निवासी है, जबकि बिट्टू पासवान बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदन गांव का रहने वाला है। इसके अलावा योगेश कुमार, मनोरंजन कुमार एवं शंकर कुमार रोहतास जिले के धौधाड़ थाना क्षेत्र के क्रमशः धनकाढा़ तथा मेदनीपुर गांव के निवासी बताए जाते हैं। बता दें कि कोर्ट द्वारा विष्णु कुमार, बिट्टू पासवान एवं योगेश कुमार को आजीवन कारावास तथा मनोरंजन एवं शंकर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

सोहतास से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट

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