पूर्व विधायक अमन पासवान और JDU नेता हीरालाल को 16 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया

Neha Nanhe
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NEWS PR डेस्क : पीरपैंती के पूर्व भाजपा विधायक अमन पासवान और JDU नेता हीरालाल पासवान को 16 साल पुराने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। लंबे समय तक अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। यह मामला 2010 में सरकारी खंभों पर पोस्टर लगाने से जुड़ा था।

आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े 16 साल पुराने मामले में पीरपैंती के पूर्व भाजपा विधायक और तब के जिला पार्षद अमन पासवान तथा JDU नेता हीरालाल पासवान को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों नेताओं को जेल में भेजने की औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं।

मंगलवार को प्रथम पाली की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने दोनों नेताओं की आत्मसमर्पण के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, दोनों नेताओं की लगातार अदालत में गैरहाजिरी के कारण विशेष न्यायालय ने उनके बंधपत्र रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

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दोनों नेताओं के खिलाफ 16 साल पहले अंतिचक थाने में दर्ज इस मामले की सुनवाई लंबी अवधि तक लंबित रही। हालांकि केस रिकॉर्ड में उनके बयान दर्ज थे, फिर भी दोनों लगातार अदालत में हाजिर नहीं हुए।

इसका परिणाम यह हुआ कि विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने 24 दिसंबर 2025 को उनका बेलबांड रद्द कर गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। मंगलवार को दोनों आरोपित नेता अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी पेश की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

जानकारी के अनुसार, नौ सितंबर 2010 को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहलगांव के अंतिचक थाने में दोनों नेताओं के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। इस केस में बताया गया था कि दोनों नेताओं ने सरकारी खंभों पर प्रचार पोस्टर और बैनर लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

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