भीषण गर्मी का असर: बिहार में स्कूलों के संचालन पर प्रतिबंध, डीएम ने जारी किया आदेश

Amit Singh

NEWS PR डेस्क: गोपालगंज, 21 जून। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है।

जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां 27 जून 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगी। वहीं कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन केवल पूर्वाह्न 11 बजे तक ही किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में पड़ रही अत्यधिक गर्मी, विशेषकर दोपहर के समय बढ़ते तापमान का बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन यह निर्णय लिया गया है ताकि विद्यार्थियों को लू और गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।

हालांकि, सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। शिक्षक नामांकन समेत अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों और संचालकों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

यह आदेश 22 जून 2026 से प्रभावी होकर 27 जून 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

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