पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से जहां 12 वर्षीय दुर्गा हत्याकांड में सास ज्ञान्ती देवी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना
बगहा करीब 12 वर्षीय दुर्गा कुमारी के अपहरण और हत्या के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने दोषी ज्ञान्ती देवी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अपहरण के मामले में सात वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला गोबरहिया थाना कांड संख्या 16/025 से जुड़ा है।
मृतका के पिता शंकर मांझी ने बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने और बाद में उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। चार नवंबर 2025 को चौकीदार ने परिजनों को बच्ची की मौत की सूचना दी थी। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने ज्ञान्ती देवी को दोषी करार दिया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
पश्चिम चंपारण से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट ;-