हाईकोर्ट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को राहत, हत्या के मामले में सजा पर रोक; जमानत मंजूर

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: नई दिल्ली/पटना, 27 जुलाई। बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक और पूर्व पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। वर्ष 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार वर्ष की सजा पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और विधायक की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।

दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने हाल ही में राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामले में दो महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई थी।

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित नववर्ष समारोह से जुड़ा है। पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अभियोजन ने दावा किया कि गोली विधायक राजू कुमार सिंह की ओर से चली थी।

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निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। अब मामले की विस्तृत सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वे बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यटन मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं।

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