LPG से Aadhaar तक बदलेंगे नियम, 1 अक्टूबर से इन लोगों पर पड़ेगा असर

Rashmi Tiwari

NEWS PR डेस्क : पटना: सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों, LPG उपभोक्ताओं, बैंक ग्राहकों, किसानों और संपत्तिधारकों पर पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक जरूरी
घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) को लेकर बदलाव बताया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रभावित हो सकता है। अगर कोई LPG उपभोक्ता तय समय सीमा के भीतर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा नहीं करता है, तो उसके गैस सिलिंडर की बुकिंग या सप्लाई बंद नहीं होगी लेकिन, उसे सरकार की ओर से मिलने वाली LPG सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा हालांकि, BAA पहले से पूरा कर चुके उपभोक्ताओं को दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में बदलाव
जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए प्रावधान लागू होंगे। 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर प्रक्रिया सामान्य रहेगी, जबकि देरी की स्थिति में जुर्माने और कड़ी अनुमति का प्रवाधान है। इसलिए जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना जरूरी है।
SBI ग्राहकों पर भी असर
SBI के कुछ खातों में नकद निकासी के नियमों में बदलाव होगा। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से महीने में चार बार तक कैश निकासी के बाद अतिरिक्त शुल्क लागू होने की बात कही गई है।

वहीं अगर बच्चे के जन्म का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक समय के बाद, लेकिन दो वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो इसके लिए उपजिलाधिकारी (SDM) या जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी। ऐसे में अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में अनावश्यक देरी से बचना चाहिए और समय पर पंजीकरण कराना चाहिए।
आधार अपडेट के लिए देना होगा शुल्क
बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने की मुफ्त सुविधा 30 सितंबर तक उपलब्ध है। इसके बाद 1 अक्टूबर से फिंगरप्रिंट, फोटो और अन्य जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। ऐसे में जिन अभिभावकों के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अभी बाकी है, वे 30 सितंबर तक इसे करा सकते हैं, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।
किसानों के लिए डिजिटल व्यवस्था
बिहार में उर्वरक की बिक्री और वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम एक अक्टूबर से लागू होगा।
पटना में संपत्ति कर की आखिरी तारीख
वहीं पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इसके बाद एक अक्टूबर से बकाया कर की मूल राशि पर हर माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। बकाया जितने समय तक रहेगा, देनदारी उतनी ही बढ़ती जाएगी।

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