NEWS PR डेस्क:- पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से जहां हत्या के मामले में सकलदेव यादव को उम्रकैद, एक लाख रुपये जुर्माना,
बगहा धनहा थाना कांड संख्या 105/2023 से जुड़े हत्या के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने सकलदेव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला 24 मई 2023 की रात का है। अभियोजन के अनुसार, लक्ष्मी यादव धनहा थाना क्षेत्र स्थित अपने गोठे में सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल लक्ष्मी यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र नरेश यादव के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एपीपी जितेंद्र भारती ने बताया कि मामले में नौ गवाहों की गवाही और पोस्टमार्टम सहित,

कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने 9 सितंबर 2026 को सकलदेव यादव को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा सुनाई गई। अभियुक्त पहले से एक अन्य हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
पश्चिम चंपारण से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट ;—