14 साल पुराने किरायेदारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मकान अतिक्रमण मुक्त

Jyoti Sinha
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भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडरोजा स्कूल के समीप पिछले 14 वर्षों से किराए पर रह रही किराएदार महिला ने मकान पर अवैध कब्जा जमा लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने रविवार को मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार, विजय कुमार शाह की मां विमला देवी का मकान किराए पर महावरी देवी को दिया गया था लेकिन लंबे समय से न तो किराया दिया जा रहा था और न ही मकान खाली किया गया मकान मालिक की बार-बार की कोशिश नाकाम रहने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विमला देवी के पक्ष में फैसला सुनाया और मकान खाली करने का आदेश दिया.

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जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मकान को खाली कराया। इस दौरान विरोध भी हुआ और थोड़ी देर के लिए हंगामा की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया। मकान मालिक विजय कुमार शाह ने बताया कि 2009 से मकान पर अवैध कब्जा था। कई बार समझाने के बावजूद मकान खाली नहीं किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया। कोर्ट के आदेश पर आज मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया वहीं, किरायेदार महावरी देवी का कहना था कि वे 2009 से यहां रह रही हैं। विमला देवी की मृत्यु के बाद बिना नोटिस दिए जिला प्रशासन ने मकान खाली कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि मकान खाली करवाने के दौरान उनके परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और घर में सिर्फ महिलाएं हैं।हालांकि विरोध और हंगामे के बावजूद जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मकान को कब्जा मुक्त करा दिया.

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