NEWSPR DESK- परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को किसी तरह की कोई राहत देने से इनकार कर दिया है और काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है। कोर्ट ने परीक्षा को आयोजित करने वाली NTA को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 8 जुलाई को होगी।
NEET परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील साई दीपक ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई और हम इसी का जवाब चाहते हैं। दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना करते हुए NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।