पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य: 15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करें, वेतन रोकने का निर्देश

Patna Desk
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गृह विभाग ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में डीजीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, समूह क, ख, और ग श्रेणी में आने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण समय पर जमा करना होगा, अन्यथा फरवरी माह का वेतन रोका जा सकता है।

विभागीय पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 31 मार्च 2025 तक इन कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी को सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए, इकाई प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों की सूची तैयार कर 15 फरवरी तक गृह विभाग को सौंपें। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी का नाम सूची से न छूटे।संपत्ति का विवरण प्राप्त होने के बाद, उसे कार्यालय में पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके 28 फरवरी तक गृह विभाग की आईटी शाखा को भेजना आवश्यक होगा। केवल संपत्ति का विवरण जमा करने के बाद ही कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन जारी किया जाएगा।

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