सितंबर से बदल गए कई अहम नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Jyoti Sinha
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सितंबर का महीना शुरू होते ही आम लोगों की जिंदगी और खर्च से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। आयकर रिटर्न की समय सीमा से लेकर पेंशन स्कीम, बैंकिंग नियम, डाक सेवा और गैस-ईंधन की कीमतों तक कई नए नियम लागू हो चुके हैं। आइए जानते हैं विस्तार से—

1. ITR फाइलिंग की डेडलाइन
आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की समय सीमा 30 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह आखिरी मौका है, इसके बाद ITR न भरने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।

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2. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS के तहत UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है।

3. भारतीय डाक सेवा में बदलाव
1 सितंबर 2025 से घरेलू डाक सेवा को पूरी तरह स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। अब देश के भीतर रजिस्टर्ड डाक केवल स्पीड पोस्ट से ही भेजी जा सकेगी।

4. SBI कार्ड के नियमों में बदलाव
1 सितंबर से SBI कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में संशोधन किया गया है। अब डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट्स पर किए गए भुगतान पर ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

5. स्पेशल FD स्कीम्स की डेडलाइन
इंडियन बैंक और IDBI बैंक की खास एफडी योजनाओं (444 दिन, 555 दिन और 700 दिन) में निवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। इस दिन तक निवेशक इनका लाभ ले सकते हैं।

6. CNG, PNG और जेट फ्यूल
तेल कंपनियां हर महीने की तरह सितंबर में भी CNG, PNG और जेट फ्यूल (ATF) के दामों की समीक्षा करेंगी। इसमें बदलाव की संभावना बनी हुई है।

7. LPG सिलेंडर के दाम
1 सितंबर से LPG सिलेंडर के दामों में संशोधन हुआ है। अगस्त में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 33.50 रुपये घटकर दिल्ली में 1631.50 रुपये रही थी। घरेलू गैस सिलेंडर की दर अभी भी 853 रुपये पर स्थिर है, जो अप्रैल से बदली नहीं गई है।

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