1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट होगा ज्यादा सुरक्षित, RBI ने लागू किए नए नियम

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: नई दिल्ली,30 मार्च। देश में डिजिटल लेन-देन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे और इसका असर UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे सभी प्रमुख पेमेंट माध्यमों पर पड़ेगा।

नए दिशा-निर्देशों के तहत अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब केवल OTP डालकर भुगतान पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एक अतिरिक्त सत्यापन जैसे PIN, पासवर्ड या बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) देना जरूरी होगा।

RBI का मानना है कि यह बदलाव डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा की एक नई परत जोड़ेगा और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को कम करने में मदद करेगा। दरअसल, हाल के वर्षों में साइबर ठगी के तरीके काफी उन्नत हो गए हैं, जहां फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल और सिम स्वैप के जरिए OTP हासिल कर लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे थे।

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नए नियमों के लागू होने के बाद OTP केवल एक चरण रहेगा, जबकि दूसरे सत्यापन के बिना लेन-देन पूरा नहीं हो सकेगा। इससे उपयोगकर्ताओं की पहचान अधिक मजबूत तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी।

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