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बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में 8 आरोपियों को बरी किया गया, जिनमें पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक राजन तिवारी शामिल हैं।
यह मामला 1998 का है, जब बृज बिहारी प्रसाद की हत्या आईजीआईएमएस में भर्ती के दौरान की गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगस्त में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। 2009 में निचली अदालत ने 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी।
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