बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हथियारों का सत्यापन अनिवार्य, जिलाधिकारी ने दी सख्त चेतावनी

Jyoti Sinha
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बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पटना जिले में लाइसेंसी हथियारों और कारतूसों का थानावार भौतिक सत्यापन तय कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में शस्त्र लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किए जा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लाइसेंस धारक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच निर्धारित तिथियों में अपने हथियारों का सत्यापन जरूर करवाएं।

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सदर अनुमंडल

फुलवारीशरीफ, जानीपुर, बेऊर, परसा बाजार, गांधी मैदान, पीरबहोर, कदमकुआं, सचिवालय, गर्दनीबाग, हवाई अड्डा, शास्त्रीनगर, श्रीकृष्णापुरी, बुद्ध कॉलोनी, कोतवाली, राजीवनगर, पाटलिपुत्रा, दीघा, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, जक्कनपुर, रामकृष्णा नगर, गौरीचक और गोपालपुर थानों में 25 से 30 अगस्त तक सत्यापन होगा।

पटना सिटी अनुमंडल

आलमगंज, सुल्तानगंज, अगमकुंआ, मेहंदीगंज, खाजेकलां, बायपास, चौक, मालसलामी, दीदारगंज, फतुहा, दनियावां, खुशरुपुर, शाहजहांपुर, बहादुरपुर और नदी थाने में 25 से 27 अगस्त के बीच सत्यापन किया जाएगा।दानापुर अनुमंडलदानापुर, रूपसपुर, खगौल, शाहपुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर, अकिलपुर और पीपलावां थाने में भी 25 से 27 अगस्त तक हथियारों का सत्यापन होगा।

पालीगंज अनुमंडल

पालीगंज, दुल्हिनबाजार, खीरीमोर, रानीतालाब, बिक्रम और सिगोरी थानों में 25 से 27 अगस्त को सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बाढ़ अनुमंड

लबाढ़, सालिमपुर, बेलछी, भदौर, अथमलगोला, मरांची, सकसोहरा, हाथीदह, पंडारक, घोसवरी, पंचमहला, समयागढ़, बख्तियारपुर, मोकामा और एनटीपीसी थानों में भी 25 से 27 अगस्त को शस्त्र सत्यापन किया जाएगा।

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