बिहार में शराबबंदी सख्ती के साथ लागू: अब तक 18 को उम्रकैद, 9 को मौ/त की सजा

Jyoti Sinha
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बिहार में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार के दिन ब्यौरा दिया। पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि छापेमारी के लिए 10 विशेष अभियान दल (SOG) फिलहाल काम कर रहे हैं। दल के द्वारा वर्ष 2025 में जुलाई माह तक 19 ऑपरेशन राज्य से बाहर किए गए हैं। जिसमें बिहार से सटे झारखंड में 7, उतर प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 2 ऑपरेशन हुए हैं। इस दौरान 16 बड़े वाहन और 6 छोटे वाहन के साथ 94.933 लीटर शराब बरामद हुई है।

18 को आजीवन कारावास और 9 को मिली सजा मौत-

शराबबंदी कानून को जो लोग हल्के में लेते हैं, उन्हें बताने के लिए यह आंकड़े काफी हैं कि यह हल्का नहीं है। अब तक इस कानून के तहत 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इसके अलावा 9 लोगों को कोर्ट ने मौत की भी सजा सुनाई है। 1 अप्रैल 2016 से 3 जुलाई 2025 तक पीने से संबंधित 5,36,921 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके अलावा धारा 30 के तहत 4,49,030 केस रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 6,40,379 लोगों को सजा सुनाई गई है। इसमें 18 को आजीवन कारावास और 9 को मौत की सजा भी सुनाई गई है।

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बनाए जाएंगे चेकपोस्ट-

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 25 सीमावर्ती जिलों में 390 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। 161 जगहों पर चेक पोस्ट बनाने के लिए दूसरे जिलों में जगह चिन्हित की गई है।

अलग अलग एजेंसियों के साथ होगी बैठक-

इसे और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की मध निषेध इकाई द्वारा उत्पाद विभाग, SSB, Rail police, उतर प्रदेश और पश्चिमबंगाल उत्पाद विभाग के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई है।

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