NEWSPR DESK -भागलपुर सबौर गोराडीह थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2017 को रिंकू देवी और रंजीत पासवान की गांव वालों के द्वारा की गई पिटाई और बाल मुड़वा कर तिन गांव में घूमाने के मामले में कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को सजा सुनाई है घटना में शामिल सभी 15 आरोपियों को 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई गई है दरअसल घटना के दिन रिंकू देवी मेला देखकर लौट रही थी और इसी क्रम में उसके साथ रंजीत पासवान और उसका एक साथी उसके घर पर चला गया और मोबाइल चार्ज करने लगा इसी दौरान रंजीत पासवान रात में रिंकू देवी के घर में ही रुक गया था.
जिसकी सूचना रिंकू देवी के भतीजे के द्वारा पूरे गांव को दे दी गई और उसके बाद गांव के लोग जुट गए और दोनों की पिटाई कर गांव में घुमाया था जिस पर रिंकू देवी ने मामला दर्ज कराया था जिसमें आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है।