- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →
भागलपुर: उत्पाद कोर्ट मे एडीजे 12 राजेश सिंह के कोर्ट में शराब मामले को लेकर अभियुक्त कारे अली को पांच साल की सजा और ₹100000 जुर्माने कि राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
मामला कहलगांव शिवनारायण पुर थाना क्षेत्र का है 12 फरवरी 2024 का है। जहां NH80 पर अशोक चौधरी धावा के निकट अवैध शराब लदे एक पिक अप वाहन को जप्त किया गया। जिसमें 76 कार्टून में से 684 लीटर विदेशी सर आपको जब किया गया। वही गिटार किए गए शराब तस्कर की पहचान मधेपुरा जिले के का रे अली के रूप में हुई है।
- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →
- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →
