NEWS PR डेस्क: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वासभूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से ‘अभियान बसेरा’ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवार अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इसके लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदक, पति या पत्नी तथा वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी। इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र की प्रति तथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज देना होगा। परिवार का वर्तमान सामूहिक फोटो भी आवेदन के साथ लगाना होगा।
आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा कि परिवार के पास वासयोग्य भूमि नहीं है और पूर्व में किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि नहीं मिली है। यदि परिवार सरकारी भूमि पर बसा हुआ है, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौजा, खाता और खेसरा का विवरण देना होगा। इसके साथ पुराने निवास से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य भी संलग्न किए जा सकते हैं।
आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा करें। इसके लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित कर जिलों से पटना मुख्यालय लाए जाने की जानकारी मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।बता दें कि अभियान बसेरा के तहत अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि मिल चुकी है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे। शिकायत एवं सुझाव के लिए जन शिकायत पोर्टल पर जाएं- https://biharbhumi.bihar.gov.in/