11 साल पुराने मामले में दरभंगा कोर्ट में पेश हुए पप्पू यादव, जानिए क्या है पूरा मामला

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: दरभंगा, 04 जून। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को 11 वर्ष पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दरभंगा कोर्ट में पेश हुए। न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उनके अधिवक्ता संजीव रंजन ‘दीपू’ भी कोर्ट में मौजूद रहे।

पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव रंजन ‘दीपू’ ने बताया कि अदालत ने सांसद को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, जिसके तहत उन्होंने कोर्ट में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि मामले में फिलहाल न्यायालय के समक्ष कानूनी बहस (आर्ग्युमेंट) चल रही है और आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार होगी।

2015 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

यह मामला वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। आरोप है कि 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के प्रत्याशी चंद्रकांत सिंह के चुनाव प्रचार के लिए 23 अक्टूबर 2015 को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति ली गई थी।

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नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम सह प्राधिकृत पदाधिकारी की ओर से हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति सुबह 10:05 बजे से 11:30 बजे तक के लिए दी गई थी। हालांकि शिकायत के अनुसार निर्धारित समय समाप्त होने के बाद उसी दिन दोपहर 2:25 बजे हेलीकॉप्टर उतारा गया।

बिना अनुमति सभा आयोजित करने का भी आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी दिन सुबह 11:40 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चुनावी सभा आयोजित की गई, जबकि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग से अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप है कि निर्धारित समय के बाद हेलीकॉप्टर का उपयोग और बिना अनुमति चुनावी सभा आयोजित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था।

इन आरोपों के आधार पर तत्कालीन अधिकारियों ने जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, पार्टी प्रत्याशी चंद्रकांत सिंह, हाजी नूर मदनी और अजय कुमार जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद संबंधित थाने में कांड संख्या 124/15 दर्ज किया गया।

अब इसी मामले में अदालत के आदेश पर सांसद पप्पू यादव दरभंगा कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई जारी है और अगली कार्रवाई न्यायालय के आगामी आदेश के अनुसार की जाएगी।

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