NEWS PR डेस्क: पटना में सड़क पर स्टंट करना अब भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए खतरनाक ड्राइविंग करने वालों तक यातायात पुलिस पहुंच रही है। पटना में स्टंटबाजी के दो मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पहला मामला जेपी गंगा पथ का है, जबकि दूसरा कच्ची दरगाह-राघोपुर पुल के बीच का है। दोनों मामलों में बीएनएस की धारा 281 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
पटना यातायात पुलिस अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को गंभीरता से ले रही है। वीडियो सामने आने के बाद वाहन और चालक की पहचान की जाती है और जांच में आरोप सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जेपी गंगा पथ पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद गांधी मैदान यातायात थाना पुलिस ने जांच शुरू की। वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस चालक और वाहन से जुड़ी अन्य जानकारी जुटा रही है।
दूसरा मामला बाइपास यातायात थाना क्षेत्र का है। कच्ची दरगाह से राघोपुर पुल के बीच सड़क पर वाहन से स्टंट करने का वीडियो सामने आया था। जांच के बाद संबंधित चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कराने की प्रक्रिया भी शुरू है। इसका उद्देश्य सड़क पर खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी पर रोक लगाना है। इससे पहले जेपी गंगा पथ पर थार वाहन से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। यातायात पुलिस ने वीडियो के आधार पर वाहन के पंजीयन नंबर से मालिक की पहचान की थी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन का चार हजार रुपये का चालान किया गया था।
बता दें कि पटना में सड़क पर स्टंट कर सोशल मीडिया पर वीडियो डालना अब मुसीबत का सबब बन सकता है। यातायात पुलिस वायरल वीडियो पर नजर रख रही है और इन्हीं वीडियो के आधार पर वाहन व चालक की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से साफ है कि सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वालों को नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।